पाली। नगर निगम पाली द्वारा निगम के समस्त शाखा प्रभारियों, तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि नगर निगम के बकाया दायित्वों का वास्तविक एवं समयबद्ध आंकलन सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम प्रशासक एवं जिला कलक्टर एल एन मंत्री ने आदेश जारी कर निगम की प्रत्येक शाखा को निर्देशित किया गया है कि वे 19 सितम्बर तक अपनी शाखा में लंबित सभी बकाया दायित्वों की नियम संगत पत्रावलियां संबंधित शाखा प्रभारी एवं कार्मिक के स्वहस्ताक्षर एवं मोहर सहित, आयुक्त नगर निगम के माध्यम से लेखा शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले दावे नगण्य माने जाएंगे तथा संबंधित शाखा प्रभारी एवं कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में यदि निगम पर भुगतान की वैधानिक बाध्यता उत्पन्न होती है, तो संबंधित की व्यक्तिगत वेतन से वसूली कर भुगतान किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शाखा प्रभारी व संबंधित कार्मिक की होगी। नगर निगम ऐसे व्यय का वहन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 19 सितम्बर के पश्चात निगम की समस्त शाखाओं में रुपए 5 लाख या एक माह से अधिक समयावधि (दोनों में से जो भी पहले हो) तक लंबित दावों को अनिवार्य रूप से आयुक्त के माध्यम से लेखा शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित सीमा से अधिक समय या राशि के दावे यदि किसी शाखा में लंबित पाए जाते हैं। तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।नगर निगम पाली द्वारा यह कदम वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है, जिससे निगम के संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।







